पदोन्नति में TET किसके लिए अनिवार्य है??? पढ़ें 👇 मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

पदोन्नति में TET किसके लिए अनिवार्य है???

पढ़ें 👇 मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

👉 मद्रास हाईकोर्ट के डबल बेंच के केस संख्या 336/2022 के आर्डर के अनुसार NCTE ने प्रमोशन की गाइडलाइन हेतु अपना स्पष्टीकरण दिया है। जिसमें कहा गया है कि

👉 आपकी नियुक्ति किसी भी समय अर्थात 23 अगस्त 2010 के पहले की भी है तो आपको प्रमोशन हेतु TET की अनिवार्यता होगी।

👉 मद्रास हाइकोर्ट के आर्डर को कोट करते हुए NCTE कह रहा है कि-

सिर्फ प्राइमरी से जूनियर में ही नहीं, बल्कि प्राइमरी सहायक से प्राइमरी का प्रधानाध्यापक बनने हेतु भी TET की अनिवार्यता होगी।

●अर्थात अब प्राइमरी के ऐसे सहायक अध्यापक जो 23 अगस्त 2010 के पूर्व के नियुक्त हैं, उन्हें प्राइमरी का प्रधानाध्यापक बनने हेतु प्राइमरी का टेट अनिवार्य रूप से पास करना होगा।

साथ ही यदि आप प्राथमिक सहायक से जूनियर सहायक पर जाना चाहते है तो आपको जूनियर की TET पास करनी होगी, भले ही आपकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 के पहले की है।

● इस प्रकार मद्रास हाईकोर्ट और NCTE के क्लेरिफिकेशन के बाद उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत होने वाले प्रमोशन में एक नया मोड़ आ गया है।

● मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने की उम्मीद है, जिससे प्रमोशन प्रक्रिया पर लम्बे ब्रेक की संभावना है, किंतु सुप्रीम कोर्ट से भी किसी प्रकार की छूट मिलने की संभावना कम है।

● अब यह मान कर चलिए जब भी प्रमोशन होंगे, उसमें टेट अनिवार्य होगा। चाहे वह जूनियर बेसिक स्कूल में प्रमोशन हो या सीनियर बेसिक स्कूल में प्रमोशन, प्रस्तर के अनुसार टेट पास होना अनिवार्य है।