शिक्षकों की नौकरियां रद्द करने के आदेश पर रोक
कोलकाता:- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एकल पीठ के लगभग 32,000 शिक्षकों की नौकरियां रद्द करने संबंधी आदेश पर सितंबर के अंत तक या अगला आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 12 मई को उन लगभग 32,000 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया था, जिन्होंने 2014 की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आधार पर 2016 में एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के बाद प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था। (यह खबर आप बेसिक शिक्षा न्यूज़ डॉट इन पर पढ़ रहे हैं।) खंडपीठ ने कहा कि नौकरियां रद्द करने के आदेश पर सितंबर 2023 के अंत तक या अगला आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो, अंतरिम रोक रहेगी।