छोटे कोचिंग सेंटरों में भी अब फायर सेफ्टी होगी जरूरी

छोटे कोचिंग सेंटरों में भी अब फायर सेफ्टी होगी जरूरी

लखनऊ:- राज्य सरकार बड़े स्कूल कॉलेजों व कोचिंग संस्थाओं के साथ ही घरों या व्यवसायिक भवनों में चल रही कोचिंग सेंटरों में भी फायर सेफ्टी की व्यवस्था अनिवार्य करने जा रही है। उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है, इसके लिए जल्द ही भवन निर्माण उपविधि में संशोधन करते हुए कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराया जाएगा।

मांगा गया प्रस्ताव विकास प्राधिकरण भवन निर्माण उपविधि में दी गई व्यवस्था के आधार पर नक्शा पास करते हैं। आवास विभाग मौजूदा जरूरतों के आधार पर इसमें प्रावधान करने जा रहा है, जिससे सुरक्षा मानकों का पालन कराते हुए घटनाओं को कम किया जा सके। आवास विभाग के उच्चाधिकारियों की हाल में बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई थी। इसमें तय किया गया। यह खबर आप बेसिक शिक्षा न्यूज़ डॉट इन पर पढ़ रहे हैं। कि भवन निर्माण उपविधि को जरूरत के आधार पर संशोधन किया जाए। इसके लिए मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा परीक्षण करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया है। खासकर ऐसे स्थानों व भवनों जहां लोगों का आवागमन अधिक होता है। जैसे होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, बड़े कोचिंग सेंटर, व्यवसायिक कांप्लेक्स, अस्पताल आदि में आग के रोकथाम की अनिवार्यता है।