सभी माध्यमिक विद्यालयों में मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षक/कर्मचारियों के अवकाश अपलोड किये जा रहे हैं, अनेक प्रधानाचार्य व शिक्षकों के आग्रह पर, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय अवकाशों का विवरण दिया जा रहा है
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शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय अवकाशों का विवरण निम्न है---
(1) आकस्मिक अवकाश- यह प्रतिवर्ष 14 मिलते हैं, किन्तु उपभोग न करने पर उसी वर्ष समाप्त हो जाते हैं।यह महिला शिक्षिका को भी देय होते हैं।
(2) अर्जित/उपार्जित अवकाश- यह शिक्षकों प्रतिवर्ष केवल एक अवकाश देय होता है,जब कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 31देय होते हैं, किन्तु उस वर्ष उपभोग न करने पर आगे जोड़ दिया जाते है।
(3) चिकित्सा अवकाश- यह सभी को पूरे सेवा काल में 365 दिन के देय होते हैं गणना की सुविधा से प्रतिवर्ष 10 मान लिये जाते हैं।
(4) व्यक्तिगत कार्य हेतु अर्द्ध औसत वेतन पर अवकाश- यह पूरे सेवा काल में 365 दिन के देय होते हैं लेकिन प्रतिवर्ष 10अवकाश के अनुसार ही दिये जाते हैं लेकिन एक समय में 90 दिन से अधिक नहीं देय होते हैं।
(5) अवैतनिक/असाधारण अवकाश- यह एक साथ 28 माह से अधिक नहीं दिये जा सकते हैं।वैसे 05 वर्ष तक शिक्षक कर्मचारी अनुपस्थित रहे सकता है।
(6) मातृत्व अवकाश- महिला शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में छः माह का दो बार मिलता है,इन दोनों अवकाशों में न्यूनतम दो वर्ष का अन्तराल होना अनिवार्य है,तथा केवल दो बच्चों तक ही देय होता है।
(7) बाल्य देखभाल अवकाश- यह अवकाश सिर्फ महिला शिक्षिका/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में 730 दिन का बच्चों की 18 वर्ष की आयु तक देय होता है।दो बच्चों से अधिक होने पर प्रथम दो ज्येष्ठ बच्चों तक ही, देय होते हैं।यह अवकाश कुछ शर्तों के आधीन देय होते हैं।
विशेष -
(1) उक्त सभी अवकाश विद्यालय के समस्त स्टाफ की कुल संख्या का 25% तक ही स्वीकार किये जा सकते हैं।
(2) उक्त सभी अवकाश शिक्षक/शिक्षिकाओं के समान ही प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को देय होते हैं।