छात्रा से दुष्कर्म में 10 साल की सजा

छात्रा से दुष्कर्म में 10 साल की सजा

हमीरपुर। छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई। 28 मार्च 2015 को थाना राठ कस्बा निवासी पीड़ित मां ने तहरीर दी जिसमे 17 वर्षीय पुत्री 19 मार्च 2015 राजनीतिशास्त्र को द्वितीय पाली की परीक्षा देने दोपहर दो बजे महाविद्यालय गई थी। 

बाद में राजू के खिलाफ कोतवाली में धारा 363 366 376 (ज) आइपीसी व चार पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। अदालत ने राजू पुत्र सेवाराम अहिरवार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।