निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत बाल अधिकार

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत बाल अधिकार

 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार |

कक्षा 1 से 8 तक कैपिटेशन फीस एवं अन्य सभी शुल्क प्रतिबंधित |

6 से 14 वर्ष के विद्यालय न गये बच्चों को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश व विशेष प्रशिक्षण का अधिकार ।

प्रवेश के लिए जन्म आयु प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं ।

प्रवेश के लिए टी.सी. की बाध्यता नहीं ।

एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में कभी भी स्थानान्तरण का अधिकार, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं ।

बच्चे को कक्षा में रोके जाने विद्यालय से निकाले जाने पर रोक, बोर्ड परीक्षा नहीं।

कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को गर्म पका पकाया मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था ।

स्वच्छ पेयजल और बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय 

शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना पर रोक |

विशिष्ट आवश्यकता बाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा सहायक सामग्री एवं उपकरण आदि की निशुल्क व्यवस्था |

विद्यालय में जाति धर्म, अथवा लिंग आधारित भेदभाव रहित वातावरण |

बच्चों के विद्यालय आने के लिए सामाजिक एवं संस्कृतिक कारण बाधा नहीं।

अन्य सुबिधाये

पक्का एवं सुरक्षित भवन

निशुल्क किताबें

डी.बी.टी. के तहत यूनिफार्म, जूता, मोजा, स्वेटर बैग व स्टेशनरी हेतु माता पिता अथवा अभिभावकों के खातों में निशुल्क 1200-रूपये धनराशि की व्यवस्था ।