छात्र की पिटाई के आरोप में शिक्षक को किया निलंबित
बीएसए ने बताया कि 12 अक्तूबर को उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोटिस भूपालपुर के छात्र गौरव कुमार के पिता हरीसिंह ने उनसे व्हाटसअप पर पुत्र की पिटाई करने की शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने स्कूल के सहायक अध्यापक मनोज कुमार ने गौरव कुमार को पीटने की बात बताई।
बीईओ के माध्यम से शिकायत की जांच कराई गई तो छात्र के पिता द्वारा लगागए गए आरोप सही पाए गए। उन्होंने कहा कि छात्र के साथ की पिटाई आईटीई 2009 की धारा 17 के तहत किसी भी बच्चे का शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना नहीं की जा सकती।
बीएसए दिनेश कुमार ने 17 अक्तूबर को उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट भूपालपुर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान स्कूल में पंजीकृत 102 विद्यार्थियों के सापेक्ष 60 बच्चे उपस्थित मिले थे। स्कूल में मीन्यू के अनुसार खाना नहीं बनाया जा रहा था। जिसको भी बीएसए ने गंभीरता से लिया है।