अनुकम्पा पर निुयक्ति के मामले शीघ्र निपटाएं : कोर्ट
लखनऊ, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अनुकम्पा नियुक्ति के मामलों को दशकों तक लटकाए रखने व अप्रासंगिक आधारों पर मृतक कर्मचारियों के वारिसों के दावों को अस्वीकार करने की प्रथा की तीखी आलोचना की है।
न्यायालय ने याद दिलाया कि अनुकम्पा नियुक्ति का उद्देश्य कर्मचारी की मृत्यु के कारण उसके परिवार के समक्ष आई आर्थिक परेशानी से उबारने में सहयोग करना है। न्यायालय ने कहा कि इस उद्देश्य को याद रखते हुए, अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनों पर सुस्त तरीके से नहीं बल्कि उचित समय के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए।