एकल अभिभावक अफसरों को भी दो वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने का प्रस्ताव, केंद्र ने राज्यों से मांगी राय, केन्द्रीय कर्मियों को यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध

एकल अभिभावक अफसरों को भी दो वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने का प्रस्ताव, केंद्र ने राज्यों से मांगी राय, केन्द्रीय कर्मियों को यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध 

हालांकि प्रोबेशन अवधि में यह सुविधा न देने की योजना है। केंद्र सरकार ने इन प्रस्तावों पर राज्यों की राय मांगी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों को इस तरह की सुविधा पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है।

एकल अभिभावक की जिम्मेदारी निभा रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (आईएएस, आईपीएस व आईएफएस) को भी दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) सुविधा देने का प्रस्ताव है। (यह खबर आप बेसिक शिक्षा न्यूज़ डॉट इन पर पढ़ रहे हैं।) हालांकि प्रोबेशन अवधि में यह सुविधा न देने की योजना है। 

केंद्र सरकार ने इन प्रस्तावों पर राज्यों की राय मांगी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों को इस तरह की सुविधा पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है।

सूत्रों ने बताया कि बाल्य देखभाल अवकाश की मौजूदा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। केंद्र सरकार इसके लिए अखिल भारतीय सेवा अवकाश नियम-1955 में संशोधन करने जा रही है।

 प्रस्तावित संशोधन पर गत फरवरी में राज्यों की राय व सुझाव मांगे गए थे। यूपी सरकार ने रूल में प्रस्तावित सभी पांच संशोधनों पर सहमति दे दी है। अब केंद्र सरकार आगे की कार्यवाही करेगी।

पुरुष अभिभावक को अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा के रूप में शामिल किया गया है। 18 वर्ष तक के दो बच्चों की पढ़ाई या बीमारी जैसी स्थितियों में यह सुविधा उपलब्ध होगी। 

केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस छुट्टी का दुरुपयोग बढ़ गया था। प्रस्तावित बदलाव से इसके अनावश्यक उपयोग को हतोत्साहित किया जा सकेगा।