जनसूचनाओं द्वारा प्राप्त परिषदीय अध्यापकों हेतु उपार्जित व प्रतिकर अवकाश के संबंध में
परिषदीय शिक्षकों को हर वर्ष एक उपार्जित अवकाश देय है जिसका अंकन सेवा पंजिका में होना चाहिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यदि परिषदीय अध्यापकों से कोई कार्य लिया जाता है तो उसके एवज में एक निश्चित फॉमूर्ले के तहत उपार्जित अवकाश मिलते हैं। यह खबर आप बेसिक शिक्षा न्यूज़ डॉट इन पढ़ रहे हैं। इसके लिये समय समय पर आदेश जारी होते रहे हैं देय अवकाश जिस फॉमूर्ले के अंतर्गत देय हैं उसके अनुसार 30 रोके गये दिनों की संख्या में 48 से भाग देकर उपार्जित अवकाशों की संख्या निकाली जाती है जैसे वर्ष 2013 में ग्रीष्मकालीन अवकाश में 16 दिन हॉउस होल्ड सर्वे का कार्य हुआ था।
उसके एवज में नियमानुसार 10 उपार्जित अवकाश देने का आदेश दिया गया था प्रतिकर अवकाश अलग से कोई अवकाश नहीं है यह साप्ताहिक अवकाश या सार्वजनिक अवकाश के दिनों में बुलाये जाने के एवज में देय है यह अराजपत्रित कर्मचारियों को ही मिलता है।
कार्य करने के दिन से एक माह के भीतर इसे लिया जा सकता है एक साथ दो से अधिक प्रतिकर अवकाश नहीं लिए जा सकते हैं, यदि कोई कर्मचारी छुट्टी के दिन स्वेच्छा से कार्य निस्तारण हेतु जाता है तो उसे उक्त अवकाश देय नहीं होगा।
जिन कार्यो के एवज में धनराशि का भुगतान होता है उस स्थिति में प्रतिकर अवकाश देय नहीं है इसे वही अधिकारी स्वीकृति देगा जो आकस्मिक अवकाश को स्वीकृति देता है।