UP निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, OBC आरक्षण किया रद्द, देखें कोर्ट ऑर्डर
लखनऊ:- यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटिशन मंजूर कर ली है. कोर्ट ने सरकार के द्वारा जारी की गई OBC आरक्षण सूची को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट द्वारा शासन के 7 दिसंबर का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव कब होगा, इसका फैसला सरकार और आयोग करे। यह खबर आप बेसिक शिक्षा न्यूज़ डॉट इन पर पढ़ रहे हैं। जब नई आरक्षण व्यवस्था बनेगी तब चुनाव होगा. मामले पर जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस लवानिया ने अपना फैसला सुनाया।
OBC आरक्षण को रद्द कर दिया है. ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी. हाई कोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने बिना OBC आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक OBC आरक्षण नहीं होगा, सरकार बिना OBC आरक्षण के चुनाव करवाए।
वहीं कोर्ट सरकार के द्वारा जारी की गई OBC आरक्षण सूची को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि OBC आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, तभी OBC आरक्षण दिया जाए, सरकार ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाए, इसमें समय लग सकता है, ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो चुनाव करा सकती है।