शिक्षा विभाग ने अपने यहां छात्रों व शिक्षकों-कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के निस्तारण के लिए समयसीमा निर्धारित

 

शिक्षा विभाग ने अपने यहां छात्रों व शिक्षकों-कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के निस्तारण के लिए समयसीमा निर्धारित

 मूल प्रमाणपत्र 15, मूल अंकपत्र 30 दिन में करना होगा जारी

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपने यहां छात्रों व शिक्षकों-कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के निस्तारण के लिए समयसीमा निर्धारित कर दी है। इसके तहत अब मूल प्रमाणपत्र 15, प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति 30, मूल अंकपत्र व अंकपत्र की दूसरी प्रति 30 दिन में जारी करनी होगी।

इसके लिए बुधवार को माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने सचिवालय स्थित तिलक हाल में नागरिक घोषणापत्र का विमोचन किया।

इसके अनुसार शिक्षकों के पेंशन पर निर्णय 60, जीपीएफ पर 30, जीपीएफ अग्रिम भुगतान 15, नवनियुक्त शिक्षकों के अभिलेखों

का सत्यापन 60 दिन में करना होगा। चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर निर्णय 60, प्रोविजनल पेंशन पर 30 व वेतन भुगतान पर निर्णय 15 दिन में करना होगा। सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन पर निर्णय 90 दिन में लेना होगा। जबकि मृतक आश्रित नियुक्ति के मामलों पर 90 व आकस्मिक अवकाश पर एक दिन में निर्णय लेना होगा।

इसी तरह घोषणापत्र के तहत शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और विद्यार्थियों को दी जाने वाली सेवाओं के निस्तारण की समय सीमा तय की गई है। ब्यूरो