प्राविधिक शिक्षा मंत्री के खिलाफ लोकायुक्त से शिकायत
इसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा नियमावली 2021 के अनुसार विभागाध्यक्ष पद के लिए शत प्रतिशत नियुक्ति उप्र लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से किया जाना है। साथ ही बीटेक और एमटेक अध्यापकों के लिए 15 वर्षों का अनुभव जरूरी है, लेकिन 9 दिसंबर 2024 को नियमों को नजरअंदाज करके 177 अध्यापकों को विभागाध्यक्ष पद पर प्रोन्नति दे दी गई। शिकायत में उन्होंने कुछ अन्य बिंदुओं पर भी जांच की मांग की है