18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सजा/जुर्माना
पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ |
आवश्यक सूचना
दिनांक : 06.07.2024
सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा दो पहिया अथवा चार पहिया वाहनों का संचालन किया जाना किसी भी दशा में उचित नहीं है। यातायात पुलिस, लखनऊ आपकी सुरक्षा के लिये दृढ़ संकल्पित है।
आप सभी अभिभावकों से अपील है कि जनपद लखनऊ में 18 वर्ष से कम आयु वाले स्कूल के छात्र/छात्राओं द्वारा बिना ड्राइविंग लाईसेंस के दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोई भी अभिभावक अपने 18 वर्ष से कम आयु के छात्र/छात्रा/बच्चों को दो पहिया/चार पहिया वाहन किसी भी दशा में वाहन ना दें, यातायात पुलिस लखनऊ द्वारा अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की चेकिंग की जायेगी तथा चैकिंग के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा मोटर वाहन यान अधिनियम की धारा 199क के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सजा/जुर्माना:
अभिभावक/संरक्षक/वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत हो सकता है।
25,000 (पच्चीस हजार रूपये) तक जुर्माना किया जायेगा।
12 माह के लिए वाहन को रद्द किया जायेगा।
अपराध करने वाले बच्चे 25 वर्ष तक की आयु के लिए लाईसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किये जाने का प्रावधान है।
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यातायात पुलिस, लखनऊ |