लीव स्पेशल एक्सक्लूसिव पोस्ट: विभिन्न प्रकार की छुट्टियों के प्रकार व नियम

लीव स्पेशल एक्सक्लूसिव पोस्ट: विभिन्न प्रकार की छुट्टियों के प्रकार व नियम

लीव स्पेशल एक्सक्लूसिव पोस्ट 🚩🚩🚩🚩🚩

> Casual लीव---

> एक शैक्षिक सत्र में एक स्थायी कर्मचारी को 14 आकस्मिक अवकाश मिलते है जिसमे एक साथ आकस्मिक अवकाश हेडमास्टर approve करता है यदि लगातार 4 से अधिक अवकाश हैं तो beo स्वीकृत करेंगे ।विशेष परिस्थिति में एक साथ आप 14 आकस्मिक का उपभोग कर सकते है ।आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति/अस्वीकृति, सक्षम स्तर द्वारा 3 कार्य दिवस के अन्दर की जायेगी।,,।।।

> Earned लीव---

> प्रति सेवा वर्ष 1 earned लीव मिलती है इसका उपभोग आप कभी भी कर सकते है यह bsa के द्वारा approve होती है,,।।।_

> एबॉर्शन लीव---

> यह लीव महिलाओ के लिए है एबॉर्शन लीव 42 दिनों की होती है। यह अवकाश सेवा काल मे जितनी बार चाहे लिया जा सकता है इसमें दो अवसर व दो बच्चों की बाध्यता नही है,,।।।

> चाइल्ड केअर लीव---

> यह अवकाश महिलाओं के लिए होता है यह अवकाश दो बच्चों पर पूरे सेवाकाल में 730 दिन का मिलता है इसको bsa स्वीकृत करते है एक बार मे अधिकतम 30 व पूरे सत्र में अधिकतम 3 बार लिया जा सकता है,,।।।

> मैटरनिटी लीव---

> यह महिलाओं को दो बच्चे के लिए 180 दिन प्रति बच्चे के लिये 360 दिन की पूरे सेवाकाल में मिलती है दो से अधिक बच्चे जीवित होने पर यह अवकाश देय नही है दिव्यांग /असाध्य रोगी के संबंध एक अतरिक्त अवसर देय है,,,।।।

> मेडिकल अवकाश---

> यह अवकाश महिला व पुरुष दोनों को मिलता है पूरे सेवाकाल में 365 दिन का मिलता है ।42 दिन का मेडिकल अवकाश beo द्वारा और इससे अधिक bsa द्वारा स्वीकृत होता है। उपर्युक्त 365 दिवस का अवकाश समाप्त होने के पश्चात आपवादिक मामलों में चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर सम्पूर्ण सेवाकाल में कुल मिलाकर 6 माह का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अतिरिक्त अवकाश और स्वीकृत किया जा सकता है।

> एक्स्ट्रा आर्डिनरी लीव---

> 01:- यह छुट्टी पूरे सेवाकाल में अधिकतम 5 वर्ष के लिये स्थायी कर्मचारी को मिलती है,,।।।

> 02:- परिवीक्षा काल मे एक बार मे 3 माह से अधिक का अवकाश देय नही है,,।।।

> 03:- असाधारण अवकाश की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देय नही है,,।।।

> 04:- जब आवश्यकता पड़े आवेदन किया जा सकता है किसी प्रकार के प्रतिबंध की आवश्यकता नही है।

> 05:- यह अवकाश बीमारी अध्ययन व जनहित कार्य हेतु देश के अंदर व बाहर दोनो में स्थिति में लिया जा सकता है,,।।

> 06:- यह अवकाश प्रधानाध्यापक /इंचार्ज के पोर्टल पर आवेदन होगा प्रधानाध्यापक /इंचार्ज beo को फारवर्ड करेगा और beo 5 दिवस में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजेगा और bsa द्वारा 5 दिवस में स्वीकृत व अस्वीकृत का निर्णय लिया जाएगा,,।।।_

> परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बन्धित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं हैं।