पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को अतिरिक्त पोषक तत्त्व उपलब्ध कराये जाने के निमित्त फ्लेक्सी फण्ड से सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन के अंतर्गत "अतिरिक्त खाद्य सामाग्री" वितरण हेतु दिशा निर्देश

पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को अतिरिक्त पोषक तत्त्व उपलब्ध कराये जाने के निमित्त फ्लेक्सी फण्ड से सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन के अंतर्गत "अतिरिक्त खाद्य सामाग्री" वितरण हेतु दिशा निर्देश

समस्त BSAs एवं DCs ध्यान दें-

1- पत्रांक संख्या- म०भो०प्रा०/C-805/2024-25 दिनांक 29.07.2024 द्वारा पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को अतिरिक्त पोषक तत्त्व उपलब्ध कराये जाने के निमित्त फ्लेक्सी फण्ड से सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन के अंतर्गत "अतिरिक्त खाद्य सामाग्री" वितरण हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये गए हैं|

2- इस हेतु दिनांक 01.10.2024 को धनराशि का आवंटन समस्त जनपदों को किया जा चुका है|

3.- उक्त योजना माह नवम्बर 2024 के प्रथम वृहस्पतिवार दिनांक 07.11.2024 से प्रारम्भ किया जाना है|

4.- यह योजना राज्य की प्राथमिकता के अंतर्गत है|

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 07.11.2024 से प्रत्येक वृहस्पतिवार को* पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत आच्छादित समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को अतिरिक्त खाद्य पदार्थ का वितरण सुनिश्चित किया जाये|

उक्त की प्रगति हेतु आपको एक गूगल शीट भी शेयर की जाएगी, जिस पर योजना क्रियान्वयन एवं संचालन की प्रगति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें|

आज्ञा से
निदेशक
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०|