छात्राओं के यौन शौषण के आरोपी प्रधानाध्यापक को जमानत नहीं

 

छात्राओं के यौन शौषण के आरोपी प्रधानाध्यापक को जमानत नहीं


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल की छात्राओं को फोन पर अश्लील वीडियो दिखाने और उनका यौन उत्पीड़न करने के आरोपी प्रधानाध्यापक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बुलंदशहर के एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रताप सिंह की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की।