राज्य के सरकारी विद्यालयों में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करने के संबंध में।
अतः उक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि विद्यालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में केवल प्रधानाध्यापक ही Press Briefing के लिए अधिकृत होंगे। अन्य कोई शिक्षक प्रेस को Brief नहीं करेंगे।
सहायक अध्यापक को अनावश्यक रूप से bite देने की आवश्यकता नही है,,।।।