पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र----
➡️ मृतक की पत्नी या पति।
➡️ 25 साल से कम का अविवाहित बेटा।
➡️ अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी जो मृतक पर आश्रित हो।
➡️ दिव्यांग बच्चा जो खुद कमा नहीं सकता।
➡️ मृतक पर आश्रित माता-पिता।
➡️ मृतक पर आश्रित भाई-बहन।
नोट- फैमिली पेंशन सबसे पहले मृतक के पति या पत्नी को दी जाएगी। अगर पति या पत्नी नहीं है तो बच्चों को, बच्चे नहीं हैं तो माता-पिता को और माता-पिता भी नहीं हैं तो दिव्यांग भाई-बहन को दी जाएगी।