विशेष अवकाश---
मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों के (जनपदीय व उच्च स्तरीय ईकाइयों के) अध्यक्ष एवं सचिव को संघ के कार्य के निमित्त एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 07 दिन का तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को कार्यकारिणी बैठक में भाग लेने हेतु अधिकतम 04 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा।
कार्यकारिणी के उन्हीं सदस्यों को यह सुविधा अनुमन्य होगी जो कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु बैठक के स्थान से बाहर से आयें। (शा०स०-1694/का-1/83 दिनांक 5-7-83 तथा 1847/का-4-ई-एक-81-83 दिनांक 4-10-83
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