🔹 सरप्लस प्रधानाध्यापक का चिन्हांकन
विद्यालय जहाँ पर 01 से अधिक प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत हैं, तो वहाँ 01 वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को छोड़ते हुये शेष प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जायेगा।
शून्य से अधिक परन्तु 151 से कम नामांकन वाले विद्यालय में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जायेगा।
🔹2- विद्यालय जहाँ पर पूर्व से शिक्षामित्र कार्यरत नहीं है तो विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों में से 01 वरिष्ठतम को छोड़ते हुये शेष सभी सभी सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जायेगा तथा विद्यालय में सहायक अध्यापक कार्यरत नहीं है तो 01 वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक को छोड़ते हुये शेष प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जायेगा।
3- विद्यालय जहाँ पर पूर्व से 01 शिक्षक (शिक्षामित्र व सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक जोड़कर) कार्यरत है तो विद्यालय को डेफिसिट नहीं माना जायेगा।
4- विद्यालय जहां पर पूर्व से 00 शिक्षक (शिक्षामित्र व सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक जोड़कर) कार्यरत हैं तो विद्यालय को डेफिसिट माना जायेगा व 01
सहायक अध्यापक की वैकेन्सी प्रदर्शित की जायेगी
🔹 डेफिसिट विद्यालयों का चिन्हांकनः
विद्यालय जहाँ पर 150 से अधिक नामांकन है, तथा प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत नहीं हैं, तो ऐसे विद्यालय को डेफिसिट माना जायेगा व 01 प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेन्सी प्रदर्शित की जायेगी।
🔹 विद्यालय आवंटनः-
विद्यालय आवंटन प्राप्त विकल्पों के आधार पर निम्नलिखित जाएगा।
1- दिव्यांग महिला वरिष्ठता के अनुसार
2- दिव्यांग पुरूष वरिष्ठता के अनुसार
3- शेष महिला वरिष्ठता के क्रम में
4- शेष पुरूष वरिष्ठता के क्रम में।
कृपया तद्नुसार समयबद्ध रुप से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।