अंतः जनपदीय समायोजन एक्सप्रेस👉 शून्य नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस तथा डेफिसिट सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक का चिन्हांकन

अंतः जनपदीय समायोजन एक्सप्रेस

शून्य नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस तथा डेफिसिट सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक का चिन्हांकनः-👇

👉 ऐसे विद्यालय में पूर्व से शिक्षामित्र कार्यरत है तो विद्यालय में कार्यरत सभी सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जायेगा।

👉 विद्यालय जहाँ पर पूर्व से शिक्षामित्र कार्यरत नहीं है तो विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों में से 01 वरिष्ठतम को छोड़ते हुये शेष सभी सभी सहायक अध्यापक /प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जायेगा तथा विद्यालय में सहायक अध्यापक कार्यरत नहीं है तो 01 वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक को छोड़ते हुये शेष प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जायेगा।

3- विद्यालय जहाँ पर पूर्व से 01 शिक्षक (शिक्षामित्र व सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक जोड़कर) कार्यरत है तो विद्यालय को डेफिसिट नहीं माना जायेगा।

4- विद्यालय जहां पर पूर्व से 00 शिक्षक (शिक्षामित्र व सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक जोड़कर) कार्यरत हैं तो विद्यालय को डेफिसिट माना जायेगा व 01सहायक अध्यापक की वैकेन्सी प्रदर्शित की जायेगी।

👉 सरप्लस प्रधानाध्यापक का चिन्हांकनः

विद्यालय जहाँ पर 01 से अधिक प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत हैं, तो वहाँ 01 वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को छोड़ते हुये शेष प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जायेगा।

शून्य से अधिक परन्तु 151 से कम नामांकन वाले विद्यालय में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जायेगा।

👉 डेफिसिट विद्यालयों का चिन्हांकनः

👉 विद्यालय जहाँ पर 150 से अधिक नामांकन है, तथा प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत नहीं हैं, तो ऐसे विद्यालय को डेफिसिट माना जायेगा व 01 प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेन्सी प्रदर्शित की जायेगी

विद्यालय जहाँ पर 150 से अधिक नामांकन है, तथा प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत नहीं हैं, तो ऐसे विद्यालय को डेफिसिट माना जायेगा व 01 प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेन्सी प्रदर्शित की जायेगी।
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सरप्लस की संख्या डेफिसिट पदों की संख्या से कम होने की स्थिति में रिक्तियों हेतु विद्यालयों का चयन डेफिसिट विद्यालयों की सूची में से निम्नवत किया जाना है:-

👉 1- शून्य शिक्षक व शून्य शिक्षामित्र वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 02-02 शिक्षक।

👉 2- शून्य शिक्षक परन्तु शिक्षामित्र कार्यरत वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 01-01 शिक्षक।

👉 3- एक शिक्षक व शून्य शिक्षामित्र वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 01-01 शिक्षक।

👉 4- एक शिक्षक परन्तु शिक्षामित्र कार्यरत वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 01-01 शिक्षक।

👉 5- तत्पश्चात आर०टी०ई० मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 01-01 शिक्षक।

तत्पश्चात आर०टी०ई० मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 01-01 अतिरिक्त शिक्षक। उपरोक्त कार्यवाही सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की उपलब्ध संख्या के समायोजित होने तक क्रमशः की जायेगी।

👉 6- सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर हेतु रिक्तियों की संख्या यथासम्भव कुल सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या से 5 अधिक का चिन्हांकन किया जायेगा।

विद्यालय आवंटनः-

विद्यालय आवंटन प्राप्त विकल्पों के आधार पर निम्नलिखित जाएगा

1- दिव्यांग महिला वरिष्ठता के अनुसार

2- दिव्यांग पुरूष वरिष्ठता के अनुसार

3- शेष महिला वरिष्ठता के क्रम में

4- शेष पुरूष वरिष्ठता के क्रम में।

👉 जहां दो शिक्षक पहले से कार्यरत है, वहां से किसी को भी सरप्लस नहीं माना जायेगा ,चाहे छात्र संख्या 0-60 तक कुछ भी हो।

नोट- सरप्लस हेड समायोजन विशेष-

1. अभी प्रथम चरण में प्राथमिक की समायोजन प्रक्रिया में विभिन्न जिलों में आ रही हेड की सरप्लस समायोजन सूची में 'उतने ही कनिष्ठ प्रधानाध्यापकों को सरप्लस' किया जा रहा जितने उस जिले में '150 की छात्र संख्या से अधिक वाले विद्यालयों में हेड के पद रिक्त' हैं।

2. 150 से कम छात्र संख्या वाले शेष विद्यालयों में हेड को शून्य मानते इन्हें छात्र-शिक्षक अनुपात में कहीं शामिल नहीं किया जा रहा है, शायद दूसरे चरण की UPS समायोजन प्रक्रिया में इनके लिए सरकार/विभाग की कोई विशेष योजना हो.. 🤔

निर्भय सिंह स०अ० (जनपद लखनऊ)

अरुण कुमार मिश्र स०अ०
जनपद प्रतापगढ़