दिनांक 20 मई 2024 से 15 जून 2024 तक समस्त परिषदीय प्रा०वि०/उ०प्रा०वि०/क०वि० विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश के दृष्टिगत 18 मई 2024 को ही निम्नानुसार दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए, देखें BSA का आदेश

दिनांक 20 मई 2024 से 15 जून 2024 तक समस्त परिषदीय प्रा०वि०/उ०प्रा०वि०/क०वि० विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश के दृष्टिगत 18 मई 2024 को ही निम्नानुसार दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए, देखें BSA का आदेश

आप अवगत है कि टाइम एण्ड मोशन स्टडी सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 14 अगस्त, 2020 के अनुसार दिनांक- 20 मई, 2024 से 15 जून, 2024 तक समस्त परिषदीय प्रा०वि०/ उ०प्रा०वि०/क०वि० का ग्रीष्मावकाश रहेगा। उक्त के दृष्टिगत् विद्यालयों में दिनांक 18 मई, 2024 को ही निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है-

1. समस्त प्र०अ०/इं०प्र०अ० विद्यालय बन्द करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि सभी कक्षा-कक्षों के दरवाजे व खिड़कियों सही ढंग से बन्द हों।

2. विद्यालय का समस्त सामान/अभिलेख व्यवस्थित रूप से एक सुरक्षित कमरे में रखा जाये।

3. विद्यालय के मुख्य गेट की एक चाबी विद्यालय में कार्यरत रसोईयों को दे दी जाये, जिससे कोई आवश्यक विभागीय कार्य होने पर मुख्य गेट खुलवाया जा सकें।

4. प्र०अ०/इं०प्र०अ०/स०अ० उक्त अवधि में रोस्टर अनुसार नियमित अन्तराल पर विद्यालय का भ्रमण अवश्य करें तथा सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय की सामग्री/अभिलेखों का अवलोकन अवश्य करते रहें।

5. समस्त शिक्षक/शिक्षामित्र/अंशकालिक अंशकालिक अनुदेशक विद्यालय में अध्यनरत समस्त छात्र-छात्राओं को उक्त अवधि हेतु प्रतिदिन का दिवसवार गृह कार्य अवश्य दें तथा अपने आवंटित कक्षा के छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से प्रतिदिन दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क कर छात्र-छात्राओं को दिये गये गृह कार्य की प्रगति हेतु प्रेरित करते रहें व अभिलेखीकरण अवश्य करें तथा दिवसवार सम्बन्धित कार्य के फोटोग्राफ्स प्रतिदिन विभागीय व्हाट्स ऐप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

6. गर्मी के दृष्टिगत विद्यालय परिसर में अवस्थित पेड-पौधों में पानी व पक्षियों को पीने हेतु पानी की व्यवस्था करें।

7. समस्त शिक्षक/शिक्षामित्र/अंशकालिक अनुदेशक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी उक्त अवधि में अपना-अपना मोबाइल नम्बर ऑन रखें तथा सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपने कार्यरत जनपद को न छोड़े।

8. समस्त शिक्षक/शिक्षामित्र/अंशकालिक अनुदेशक उक्त अवधि में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी।

गयी संदर्शिकायें/उपचारात्मक शिक्षण हेतु पाठ्य-पुस्तकों का अध्ययन कर शिक्षण योजना निर्मित करेंगे। जिनका उपयोग विद्यालय खुलने पर किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार आदेशों का बिन्दुवार अनुपालन करना सुनिश्चित करें।