एकल पीठ ने सरकार से छः माह में मामला सुलझाने को कहा, बिना टेट पदोन्नत्ति का था मामला, खंडपीठ Lucknow Bench में पहले से Stay है।

एकल पीठ ने सरकार से छः माह में मामला सुलझाने को कहा, बिना टेट पदोन्नत्ति का था मामला, खंडपीठ Lucknow Bench में पहले से Stay है।

NON TET Promotion ~

अब बताओ हँसोगे या रोना है आदेश को देखकर। 

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कल से मिठाइयाँ बाँट दी कि एकल पीठ ने 23/08/2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को राहत दे दी है ये वो मतलब कुछ भी। 

आदेश आ गया है relevant portion ही बता रहा हूँ इसमें कहा गया है कि 

23/08/2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों का जिन्हें टेट उत्तीर्ण करने से छूट मिली थी तो क्या promotion बिना टेट के सम्भव है? 

23/08/2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण करना होगा? 

अगर कोई क़ानूनी बाधा नही है तो तमाम मसलों को छः माह के अंदर त्वरित तरीक़े से सुलझाया जाए 

😁😁😁😁😁😁

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जब मैं पहले ही साफ़ कर चुका हूँ कि पदोन्नत्ति अब केवल Writ A 523 of 2024 Himanshu Rana & oths Vs Union Of India & oths. के अधीन है तो उसमें पार्टी बने क्योंकि अब एकल पीठ तो छः माह को कर दी है फ़ारिक आप लोगों को तो अब कुछ बचा नही है। 

बाक़ी बड़ी बड़ी पोस्ट लिखकर और ख़ुद को क़ानूनी जानकर बताकर जनता का बेवक़ूफ़ बनाने के लिए कोई भी स्वतंत्र है।