NPS स्पेशल: अंशदान समय पर क्यों नहीं

NPS स्पेशल

उत्तर प्रदेश में 75 जनपद लेकिन एकमात्र रायबरेली ऐसा जनपद है जहां NPS अंशदान वेतन आने के 8 से 10 दिन में क्रेडिट हो जाता है।अभी जनवरी 24 तक का अंशदान वहां क्रेडिट हो चुका है।

NPS में जो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता था वह विभाग की लेट लतीफी से नही हो पा रहा है।

जब रायबरेली में हो सकता है तो प्रदेश के अन्य जनपदों में क्यों नहीं???? 🤔🤔🤔

अन्य विभागों में भी उसी माह NPS अंशदान क्रेडिट हो जाता है लेकिन बेसिक में 3 से 6 माह पीछे चलता है।

सभी संगठनों से आग्रह है कि जब तक OPS बहाल नही हो रही है, कम से कम NPS अंशदान क्रेडिट होने में तो कोई हीला-हवाली न हो…..🙏🙏🙏

इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है…

आपका साथी

N/72825

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Neutral Citation No. – 2023:AHC-LKO:32649

Court No. – 17

Case :- WRIT – A No. – 3427 of 2023

Petitioner :- Rahul Bajpai And 4 Others

Respondent :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. (Basic Edu.) Lko. And 2 Others

Counsel for Petitioner :- Onkar Singh

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ran Vijay Singh,Shivam Sharma

Hon’ble Pankaj Bhatia,J.

Heard learned counsel for the petitioners.

Contention of learned counsel for the petitioners is that the deduction which was required to be made in pursuance to the New Pension Scheme are not being made on regular interval, which is resulting into financial loss to the petitioners.

Considering the fact that the decision with regard to the monthly deduction is to be taken by respondent no.2, I dispose off the present petition permitting the petitioners to move an application individually before respondent no.2 who shall ensure that the deductions are made strictly in accordance with the guidelines as provided in the scheme.

This order has been passed in the presence of Shri Shivam Sharma, learned counsel appearing for respondent no.3.

Order Date :- 11.5.2023

nishant

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ

?तटस्थ उद्धरण संख्या – 2023:एएचसी-एलकेओ:32649

कोर्ट नंबर- 17

केस:- रिट-ए नंबर-3427 ऑफ 2023

याचिकाकर्ता:- राहुल बाजपेयी और 4 अन्य

प्रतिवादी:- उत्तर प्रदेश राज्य। के माध्यम से. प्रिं. सचिव. (बुनियादी शिक्षा) लको. और 2 अन्य

याचिकाकर्ता के वकील: ओंकार सिंह

प्रतिवादी के वकील:- सी.एस.सी., रण विजय सिंह, शिवम शर्मा

माननीय पंकज भाटिया, जे.

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना।

याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क यह है कि नई पेंशन योजना के अनुसरण में जो कटौती की जानी थी वह नियमित अंतराल पर नहीं की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं को वित्तीय नुकसान हो रहा है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मासिक कटौती के संबंध में निर्णय प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा लिया जाना है, मैं याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी नंबर 2 के समक्ष व्यक्तिगत रूप से एक आवेदन दायर करने की अनुमति देते हुए वर्तमान याचिका का निपटारा करता हूं जो यह सुनिश्चित करेगा कि कटौती सख्ती से की जाती है योजना में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार। यह आदेश प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री शिवम शर्मा की उपस्थिति में पारित किया गया है।

ऑर्डर दिनांक:- 11.5.2023