पदोन्नत्ति और NCTE का एकल पीठ में हलफ़नामा

पदोन्नत्ति और NCTE का एकल पीठ में हलफ़नामा~

पढ़िये ठीक से साफ़ कहा है कि Aug/23/2010 & amended July/29/2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए NCTE का Section 23(1) प्रभाव नहीं डालेगा यानी न्यूनतम अहर्ता के लिए TET उत्तीर्ण करना उनके लिए बाध्य नही होगा। 

पदोन्नत्ति के लिए साफ़ कर दिया है कि उसके लिए वर्ष 2014 के आदेशानुसार 4(b) प्रभावी रहेगा यानी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए आपको TET उत्तीर्ण करना होगा । एक बात साफ़ कर दी जाए प्राथमिक का हेड बनना या जूनियर का सहायक बनना दोनों ही एक तरीक़े से फ़्रेश appointment हैं जिसकी वजह से TET अनिवार्यता से बच पाना असम्भव है। 

बिना TET उत्तीर्ण करके आप अपने पद पर बने रह सकते हो यहाँ तक कि चयन वेतन मान आदि के फ़ायदे आपको मिलेंगे लेकिन अगर आपको लेवल बदलकर पदोन्नत्ति लेनी है तो आपको TET उत्तीर्ण करना होगा।