सरकारी अफसरों को अपमानित न करें: कोर्ट

सरकारी अफसरों को अपमानित न करें: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश के सभी हाईकोर्ट को अधिकारियों को अपमानित करने वाले मौखिक टिप्पणियों से बचने की सलाह दी है। 

शीर्ष अदालत ने सरकारी अधिकारियों को अदालत में समन करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करते हुए सभी हाईकोर्ट को यह सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा अधिकारियों को तलब किया।