उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर-
एक्शन में सरकार
⚫ 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लग गया है।
यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है।
उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार का जुर्माना से दंडित किया जाएगा- उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय