उ०प्र० बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 को मिली मंजूरी, देखें
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी। इस निर्णय से बी०एड० अहर्ताधारी अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त होने का अवसर मिलेगा ।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2018 में जूनियर बेसिक स्कूलों (कक्षा 01 से 05 ) में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी०एड०) को अर्हकारी प्रशिक्षण योग्यता मान्य किया गया है,
किन्तु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 02 वर्ष के भीतर एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।
एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्य की गयी इस अर्हता को संशोधन के माध्यम से उ०प्र० बेसिक शिक्षा नियमावली में सम्मिलित किया जा चुका है। इस नियमावली के बीसवें संशोधन के परिशिष्ट में बी०टी०सी० ट्रेनिंग का उल्लेख है, अतएव नियमावली के परिशिष्ट-4 में बी०टी०सी० प्रशिक्षण के स्थान पर नियम-8 की प्रशिक्षण अर्हताएं सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
इसके अतिरिक्त, बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के 15वें संशोधन का परिशिष्ट-2 जो वर्तमान में अप्रासंगिक हो गया है, को निकाले जाने का भी फैसला लिया गया है। एन०सी०टी०ई० की अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2018 से प्रवृत्त है। अतः यह संशोधन दिनांक 28 जून, 2018 से लागू होंगे।