तबादला निरस्त करने में मनमानी नहीं कर सकते: हाईकोर्ट

तबादला निरस्त करने में मनमानी नहीं कर सकते: हाईकोर्ट

प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद सहायक अध्यापकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के आवेदन पत्रों पर विचार करते समय मनमाने तरीके से आवेदन या स्थानांतरण निरस्त नहीं कर सकता। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने उन्नाव में तैनात सहायक अध्यापिका लक्ष्मी शुक्ला की याचिका पर की।

अधिवक्ता ने बहस की कि पति के असाध्य बीमारी से पीड़ित होने के कारण याची ने सीतापुर से उन्नाव स्थानांतरण का आवेदन किया था,याची को उन्नाव में ज्वाइन भी करा दिया गया था। बीएसए ने स्थानांतरण निरस्त कर दिया क्योंकि पीजीआई से जारी प्रमाण पत्र पर सीएमओ सीतापुर की मोहर नहीं थी।