विद्यालयों मे 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्र/छात्राओं के द्वारा निजी वाहन का प्रयोग वर्जित कराने के सम्बन्ध में।

विद्यालयों मे 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्र/छात्राओं के द्वारा निजी वाहन का प्रयोग वर्जित कराने के सम्बन्ध में।