आधार न होने पर प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते स्कूल

आधार न होने पर प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते स्कूल

 नई दिल्ली : स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार को अनिवार्य बनाने को लेकर उठे सवाल पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है और कहा कि यह अनिवार्य नहीं है। किसी भी छात्र को आधार न होने के कारण प्रवेश देने या दूसरी अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआई) ने भी इस संबंध में राज्यों को दिशा- निर्देश दिए है। जिसमें साफ तौर यह कहा गया है कि आधार संख्या के अभाव में किसी बच्चे को उनके लाभों या अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। 

लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर सहित दूसरे सांसदों ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से पूछा था कि क्या राज्यों में सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक राज्य अब अनिवार्य रूप से इसकी मांग कर रहे है। उनका सवाल था कि राज्य यह कैसे कर सकते है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसकी अनिवार्यता पर रोक लगा रखी है।