सरकार के इस स्कीम के तहत किसानों को मिलता है 5 लाख तक का मुआवजा, ऐसे उठाएं योजना का लाभ
सीएम कृषक दुर्घटना योजना के लिए कई कैटेगरी है। जैसे अगर किसान की खेती करते समय मौत या हाथ-पैर कट जाते हैं तो ऐसे में उसे 5 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं इलाज के लिए भी अलग से ढाई लाख रुपये मिलेगा। यदि दुर्घटना से किसान की अपाहिज हो जाता है और उसकी विकलांगता 35 प्रतिशत से अधिक और 50 प्रतिशत से कम है तो 1 से 2 लाख रुपये उसे मुआवजे के तौर पर मिलेंगे।
इस योजना का लाभ केवल वहीं किसान उठा सकते हैं जो यूपी के रहने वाले हैं। इसके अलावा दुर्घटना के 45 दिनों के अंदर जिला कलेक्टर के कार्यालय और तहसील पर दुर्घटना संबंधी आवेदन पत्र देना आवश्यक है। मौत की स्थिति में किसान के परिजन इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
डॉक्यूमेंट्स
सीएम कृषक दुर्घटना योजना के आवेदन करने से पहले आपके पास खेत का खसरा खतौनी, बैंक डिटेल, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड होना जरुरी है।
आवेदन करने का तरीका
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://esathi.up.gov.in/citizenservices/login/login.aspx पर जाएं।
यहां होमपेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर पंजीकरण कर लें।
फिर यूजर आईडी की मदद से लॉगिन कर लें।
अब मांगी गई जानकारी को भरने के बाद डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें।
आखिर में सबमिट पर क्लिक कर दें। ऐसे में आपके आवदेन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।