इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तय की घर पर कैश रखने की लिमिट, यहां चेक करें नई लिमिट
जिससे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो.पकड़े जाने पर बताना पड़ेगा सोर्सअगर आप जांच एजेंसी की पकड़ में आते हैं तो आपको कैश का सोर्स बताना होगा. अगर आपने वह पैसा सही तरीके से कमाया है तो आपके पास उसके पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए. साथ ही अगर उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आप सोर्स नहीं बता पा रहे हैं तो ईडी, सीबीआई जैसी बड़ी जांच एजेंसियां आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं.कितनी है कैश की लिमिट अगर आप घर में बेहिसाब नकदी के साथ पकड़े गए तो आपको कितना जुर्माना देना होगा? इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक, अगर आप घर में रखे पैसों का स्रोत नहीं बता पाते हैं तो आपको 137 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
किन बातों का रखें ध्यान
- एक वित्तीय वर्ष में नकद में 20 लाख रुपये से अधिक का लेन-देन करने पर जुर्माना लग सकता है.
- एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर पैन नंबर देना जरूरी है.
- अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है तो उसे पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) की जानकारी देनी होगी.
- पैन और आधार की जानकारी नहीं देने पर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
- आप कैश में 2 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी नहीं कर सकते हैं.
- 2 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदारी कैश में करने पर पैन और आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी.
- 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की नकद खरीद-बिक्री पर वह व्यक्ति जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है.
- क्रेडिट-डेबिट कार्ड कार्ड से भुगतान के समय यदि कोई व्यक्ति एक बार में 1 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करता है तो उसकी जांच की जा सकती है.
- 1 दिन में अपने रिश्तेदारों से 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश नहीं ले सकते. यह बैंक के माध्यम से किया जाना है.
- नकद में दान करने की सीमा 2,000 रुपये तय की गई है.
- कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 20 हजार से अधिक का नकद लोन नहीं ले सकता है.
- अगर आप बैंक से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश निकालते हैं तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देना होगा।