मतदान को इन 15 में से कोई एक पहचान पत्र लाएं मतदाता

मतदान को इन 15 में से कोई एक पहचान पत्र लाएं मतदाता

एटा:- उप जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष चौधरी ने कहा कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में जनपद की चार नगर पालिका परिषद, छह नगर पंचायतों में अध्यक्ष, सदस्य पद को 11 मई को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा। आयोग ने निर्वाचक प्रतिरूपण को रोके जाने, पहचान करने के लिए निर्धारित 15 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य कर दिया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र (एपिक कार्ड), आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंकों/पोस्ट ऑफिस से जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, भूतपूर्व सैनिक पेंशनबुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्रत्त् लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय योजना स्वास्थ्य बीमा स्मार्टकार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी पहचान पत्र, राशनकार्ड शामिल है। यह खबर आप बेसिक शिक्षा न्यूज़ डॉट इन पर पढ़ रहे हैं। मतदाता इनमें से कोई एक दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं। परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे।

निकाय चुनाव प्रेक्षक से मिलने का समय निर्धारित

एटा:- उप जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष चौधरी ने बताया कि आयोग से नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के द्वितीय चरण में मतदान, मतगणना को प्रेक्षक नरेंद्र प्रसाद पाण्डेय आईएएस विशेष सचिव सहकारिता विभाग (कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा) को नियुक्त किया गया है। वह छह मई को एटा आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रेक्षक 13 मई मतगणना की समाप्त तक लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस सूट संख्या 01 में रहेंगे, जिनका मोबाइल नंबर 8923701964, लैंडलाइन नंबर 05742297254 है। चुनाव के संबंध में प्रेक्षक से जनप्रतिनिधि, प्रत्याशी, अभिकर्ता, जनसमान्य प्रत्येक दिवस प्रात 10 बजे से 11 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं।