पूर्व प्रधानाचार्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
एक इंटरमीडिएट कॉलेज की चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी से अश्लील हरकत व दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोपी पूर्व प्रधानाचार्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को दिया है। महिला ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य अजय शंकर कौशिक अक्सर उसके साथ अश्लील हरकत करते थे।
आरोप है कि एक दिन विद्यालय बंद होने के बाद उन्होंने दुष्कर्म का प्रयास भी किया। पूर्व प्रधानाचार्य वेतन रोकने की धमकी भी देते थे। उसने स्वयं की बदनामी के डर से यह किसी को नहीं बताई। जब इन्हें पद से हटाया गया तो उसके बाद भी यह वर्तमान में मुझे धमकी देते हुए कह रहे हैं। कि अगर तुमने बात किसी को बताई तो जिंदा नहीं छोडूंगा। मेरे बड़े-बड़े राजनीतिक लोगों से संबंध हैं। पूर्व प्रधानाचार्य पर विद्यालय में पढ़ने वाली तीन नाबालिग छात्राओं के साथ भी अश्लीलता का आरोप है। महिला का कहना है कि तहरीर देने के बाद कोई कार्रवाई न होने पर अदालत की शरण लेनी पड़ी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिथिलेश पाण्डेय ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।