शिक्षकों के वेतन पर रोक निरस्त
लखनऊ:- डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विवि के रजिस्ट्रार ने 19 शिक्षकों के मार्च माह के वेतन रोकने वाले आदेश को निरस्त कर दिया । रजिस्ट्रार ने सख्त हिदायत दी है कि कोई आदेश बिना सक्षम अधिकारी की जानकारी व हस्ताक्षर के बिना जारी न करें। आदेश निरस्त किये जाने के बाद शिक्षकों ने राहत की सांस ली।
लोहिया विवि की सहायक कुलसचिव डॉ. अजिता सिंह ने 21 जून 2013 द्वारा सृजित शैक्षिक पदों की निरंतरता 28 फरवरी 2023 को खत्म होने का हवाला देते हुए 19 शिक्षकों के मार्च का वेतन रोकने के आदेश जारी किया था। इससे हड़कम्प मच गया था।