बड़ी खबर:- पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य, जो पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं लिंक किए गए हैं, वो पैन कार्ड इस तारीख से निष्क्रिय हो जाएंगे।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य, जो पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं लिंक किए गए हैं, वो पैन कार्ड इस तारीख से निष्क्रिय हो जाएंगे।

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 

जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।

आवश्यक सूचना। देर न करें, आज ही लिंक करें!

As per Income-tax Act, 1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar before 31.3.2023. 

From 1.04.2023, the unlinked PAN shall become inoperative. 

Urgent Notice. Don’t delay, link it today!