सीधी भर्ती पद पर आश्रित कोटे की नियुक्ति को चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब

सीधी भर्ती पद पर आश्रित कोटे की नियुक्ति को चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती के लिए विज्ञापित पद पर आवेदन देने की अंतिम तिथि के बाद आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी के कारण चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति न करने के खिलाफ याचिका को विचारणीय माना और विपक्षियों को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने बुलंदशहर की सीता देवी की याचिका पर दिया है ।


याची का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने 7950 टीजीटी अध्यापकों की भर्ती निकाली। याची अनुसूचित जनजाति कोटे में चयनित हुई। उसने नियुक्ति वरीयता दी। कॉलेज आवंटित किए गए। शालिनी सिंह ने राजा महेन्द्र प्रताप इंटर कॉलेज बुलंदशहर में ज्वाइन नहीं किया। उन्हें दूसरा कालेज आवंटित किया गया। याची ने शालिनी के कारण खाली पद पर नियुक्ति की अर्जी दी। याची की नियुक्ति न कर आश्रित कोटे से भर दिया गया। सीधी भर्ती का पर आश्रित कोटे से नहीं भरा जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार सहित विपक्षियों से जवाब मांगा है।