बीआरसी पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर की स्थानांतरण पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश भर के ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर और अकाउंटेंट के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने कैलाश चंद्र व 13 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों का कहना है कि स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर्व शिक्षा अभियान ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 27 जून 2022 को आदेश जारी कर ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर और अकाउंटेंट के स्थानांतरण का निर्देश दिया है। इस आदेश