मातृत्व लाभ में दो वर्ष का अंतर जरूरी नहीं
प्रयागराज:- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दो वर्ष के भीतर दूसरा मातृत्व अवकाश देने से इन्कार करना मनमाना व विधि विरुद्ध है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत ऐसी समय सीमा तय नहीं है। इसके तहत सरकारी विभाग में नौकरी करने वाली गर्भवती महिला को 26 हफ्ते का अवकाश व मातृत्व लाभ पाने का अधिकार है। इसके लिए उसे लिखित मांग करनी होगी। नियोजक अवकाश पर जाने व लाभ का भुगतान करने के लिए बाध्य है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने वंदना गौतम की याचिका पर दिया है।