उपार्जित व प्रतिकर अवकाश को समझें
झांसी। डॉ रहबर सुल्तान जनसूचनाओं के द्वारा निरन्तर समाज एवं विशेषकर परिषदीय अध्यापकों को अनेक जानकारियों से अवगत ही नहीं करा रहे बल्कि भ्रांतियां भी दूर कर रहे हैं। इसी क्रम में उपार्जित अवकाश व प्रतिकर अवकाश के संबंध में जनसूचनाओं द्वारा प्राप्त जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। *डॉ० रहबर ने बताया कि परिषदीय शिक्षकों को हर वर्ष एक उपार्जित अवकाश देय है
जिसका अंकन सेवा पंजिका में होना चाहिए। * * ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यदि परिषदीय अध्यापकों से कोई कार्य लिया जाता है तो उसके एवज में एक निश्चित फॉर्मूलें के तहत उपार्जित अवकाश मिलते हैं। इसके लिये समय समय पर आदेश जारी होते रहे हैं। देय अवकाश जिस फॉमूर्ले के अंतर्गत देय हैं उसके अनुसार 30 रोके गये दिनों की संख्या में 48 से भाग देकर उपार्जित अवकाशों की संख्या निकाली जाती है। जैसे वर्ष 2013 में ग्रीष्मकालीन अवकाश में 16 दिन हॉउस होल्ड सर्वे का कार्य हुआ था उसके एवज में नियमानुसार 10 उपार्जित अवकाश देने का आदेश दिया गया था। *