प्रयागराज:- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कुशीनगर में फिशरीज इंस्पेक्टर पद से 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त याची को दो माह में सेवानिवृत्ति के समस्त परिलाभों का भुगतान करने या भुगतान न करने का कारण बताने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सुदामा लाल की याचिका पर दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा:- कर्मचारी को परिलाभों का भुगतान करें या बताएं कारण
January 21, 2022
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