लखनऊ:- किसी सरकारी विभाग में समूह ’ग’ या ’घ’ के पद पर 31 दिसंबर, 2001 को या उससे पहले से दैनिक वेतन, वर्क चार्ज और संविदा पर काम कर रहे कर्मचारी इन पदों पर तभी विनियमित हो सकेंगे जब उनकी सेवा विनियमितीकरण नियमावली, 2016 के प्रारंभ की तारीख को उस रूप में निरंतर बनी रही हो और वे कार्य कर रहे हो। वित्त विभाग ने इस बारे में गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
सेवा बाधित हुई तो विनियमित नहीं हो पाएंगे दैनिक वेतन, वर्क चार्ज कर्मचारी
December 10, 2021
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