लखनऊ:- यूपी में कोरोना महामारी अधिनियम अब 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। उप्र लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम, 2020 की अवधि अभी 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो रही थी लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अवधि को तीन महीने बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके तहत लोगों को कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना जरूरी होगा। अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।
अब 31 मार्च तक लागू रहेगा कोरोना महामारी अधिनियम
December 29, 2021