चयन प्रक्रिया से पहले बताएं निर्धारित योग्यता की समकक्ष अर्हता
लखनऊ:- शासन ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि भर्ती के नियमों में जहां कहीं भी निर्धारित योग्यता के साथ समकक्ष अर्हता का जिक्र हो, वहां चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से तय करने के बाद ही चयन के लिए भर्ती संस्थाओं को अधियाचन भेजा जाए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किये जाने के बाद मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने मंगलवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।