ज्येष्ठता निर्धारण के सिद्धान्त:-
मुझे पता है सभी जनपदों में वरीयता सूची का क्रम पहले पदभार ग्रहण करने वाले का पहले, एक ही दिनांक में कार्यभार ग्रहण करने वालों में, जिनका जन्म पहले हुआ है, का नाम पहले अंकित होगा। यह अपने विभाग का परंपरागत नियम है। मै जानता हूँ मेरे प्रयास से यह बदलने वाला नहीं है, फिर भी मै आपको जानकारी दे दूँ कि इस कारण अगर आपके प्रमोशन में रूकावट आती है तो आप विरोध की शुरूआत कर परंपरागत नियमों में परिवर्तन करा सकते हैं। आप की वरिष्ठता आपके प्रथम नियुक्ति के समय चयन सूची पर आपके क्रमांक को मानी जायेगी।
महत्वपूर्ण तथ्य:- क्रम 4. ज्येष्ठता का निर्धारण नियुक्ति तिथि से किया जायेगा न कि पद ग्रहण करने की तिथि से। प्रथम या कोई भी पदोन्नति वाले विशेष ध्यान दें। पहले ज्वाइन करने वाला अकारण वरिष्ठ नहीं हो जाएगा।
(Disclaimer:- अगर वरिष्ठता के सम्बन्ध में उपरोक्त में से किसी बिंदु पर आप असहमत हों और उसके खण्डन में कोई प्रमाण दे सकें तो कृपया कमेंट में सूचित करें। उस बिंदु की जांच-परख करके लेख में आवश्यक संशोधन कर दिया जायेगा।)


